के आधार पर प्रथमदृष्टया दोषी पाये गये सचिव/ग्राम विकास अधिकारी कम्हरिया विशाल चन्द्रा को बरती गयी उपरोक्त घोर लापरवाही के लिये उन्हें निलम्बित कर दिया गया है तथा प्रधान ग्राम पंचायत कम्हरिया श्रीमती सोनिया पत्नी मतलूब अंसारी को अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में बरती गयी लापरवाही के लिये पंचायत राज एक्ट की सुसंगत धारा के अधीन कार्यवाही संस्थित की गयी है। उक्त के अतिरिक्त मामले में डॉ० अनिल कुमार राय उपमुख्य पशु चिकित्साधिकारी मेंहनगर एवं श्री अजीत कुमार यादव पशुधन प्रसार अधिकारी खरगपुर का उत्तरदायित्व निर्धारण की कार्यवाही की गयी है। साथ ही खण्ड विकास अधिकारी मेंहनगर श्री श्वेतांक सिंह को उनके शिथिल पर्यवेक्षण के लिये कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।
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एमएलसी ने मुख्यमंत्री के सामने उठायी जनपद की सड़कों की समस्या।
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